आदर्श हिमाचल ब्यूरो
सोलन। ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित तैयारियों के दृष्टिगत विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया। सुगम्य निर्वाचन के लिए गठित ज़िला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी) मतदाताओं की सुविधा के लिए ज़िला में समुचित प्रबंध किए गए हैं तथा उन्हें मतदान केन्द्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ज़िला में 4001 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। मतदान केन्द्रों में सहयोग के लिए एन.एस.एस., एन.सी.सी. व स्काउट एण्ड गाइड्स से जुड़े 18 वर्ष से कम आयु के स्वयं सेवी छात्रों की सेवाएं भी ली जाएंगी। उपायुक्त ने इसके लिए शिक्षा विभाग को इन स्वयं सेवियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए।
उपायुक्त ने आग्रह किया कि अभी भी अगर कोई दिव्यांग मतदाता छूट गया हो तो वह सक्षम ऐप के माध्यम से सुगम्य निर्वाचन के दृष्टिगत विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आग्रह कर सकता है। उन्होंने कहा कि चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक घर से भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। इसके उपरांत लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विशेष तौर पर ज़िला में चिन्हित शैडो एरिया में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने इसके उपरांत ज़िला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी) की बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। इनमें टेलीविजन, केबल नेटवर्क, केबल चैनल सहित सिनेमा हॉल, रेडियो, एफ.एम चैनलर्स, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य सामग्री, ई-न्यूज़ पेपर, बल्क एस.एम.एस, रिकॉर्ड किए गए संदेश, सोशल मीडिया और इंटरनेट वेबसाईट पर राजनैतिक विज्ञापनों के प्रसारण से पूर्व एम.सी.एम.सी. से इसका प्रमाणन करवाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मतदान से एक दिन पूर्व व मतदान दिवस पर प्रिंट मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों का भी पूर्व प्रमाणन समिति के माध्यम से करवाना ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि समिति पेड न्यूज़ से सम्बन्धित मामलों पर भी निरंतर निगरानी बनाए रखेगी। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अफवाहों अथवा फेक न्यूज़ की निगरानी के लिए भी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ई.वी.एम., कानून-व्यवस्था, मतदाता सूची, निर्वाचन सत्यता, मतदान केन्द्रों में सुविधा, डाक पत्र के माध्यम से मतदान सुविधा, मतदान की गोपनीयता, सेवारत मतदाता, निर्वाचन योजना तथा मतगणना से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ अथवा अफवाह फैलाने पर इसके बारे में सही तथ्यों के साथ स्पष्टीकरण तुरंत जारी किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित दण्ड संहिताओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।