मतदान केन्द्र में 4 या 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध

धारा 144
धारा 144

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

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शिमला। जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिला शिमला में मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान के लिए लाइन में लगे लोगों और कानून एवं व्यवस्था मंे तैनात कर्मियों को छोड़कर 4 या 4 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित एवं चलने पर प्रतिबंध होगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में अग्नि शस्त्र, घातक हथियार, बैनर, स्टीक लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव ड्यूटी में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर, मोबाइल फोन, माइक्रो फोन का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियां जो चुनाव प्रक्रिया को बाधा कर सकती है, उस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 (2) के तहत स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पारित किए जाते हैं तथा यह आदेश सरकारी कर्मचारी, कानून एवं व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं एवं चुनाव संचालन से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होंगे।
यह आदेश जिला शिमला में 30 मई को सांय 6 बजे से 1 जून, 2024 को मतदान पूर्ण होने तक लागू रहेंगे।