देहरादून में तीन मई तक कोविड कर्फ्यू, निजी वाहनों का आवागमन परी तरह प्रतिबंधित

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
कर्फ्यू संबंधी शासन के आदेश
कर्फ्यू संबंधी शासन के आदेश

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

देहरादून। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने देहरादून नगर निगम और छावनी परिषद गढीकैन्ट, क्लेमेंन्टाउन क्षेत्र अन्तर्गत कल सांय 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाये जाने के आदेश जारी किये हैं।

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जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं से जुडी दुकानों, सेवाओं को छूट रहेगी। दुकानें 4 बजे तक खुली रह सकेंगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। शादी समारोह में 50 और अन्तिम संस्कार में 20 लोगों के सम्मलित हो सकेंगे।