उपायुक्त ने जारी किए आदेश, जिला हमीरपुर में अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लगाए गए रात के कर्फ्यू की अवधि अब हमीरपुर जिला में भी केवल आठ घंटे रहेगी। जिला दण्डाधिकारी  हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गत 24 मई,2020 को जारी निषेधात्मक आदेशों तथा इसके अनुवर्ती आदेशों को भी समस्त जिला के लिए अगले आदेशों तक बढ़ा दिया गया है।
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आदेश में कहा गया है कि जिला में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों के अलावा अन्य लोगों की आवाजाही पर पूर्णतया पाबंदी होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में कोविड-19 से संबंधित अन्य आदेश यथावत रहेंगे। जिलाधीश ने लोगों से इन आदेशों का पालन करने तथा कोरोना संकट से निपटने में अपना सहयोग देने की अपील की है।

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