शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह व प्रकाश राणा को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष दल-बदल कानून के तहत दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करें। राणा व होशियार सिंह ने जोगिंद्रनगर व देहरा की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है।
दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता ने राणा व होशियार सिंह को भाजपा के खिलाफ जनादेश देकर विधानसभा भेजा था। दोनों निर्दलीय विधायक अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। उन पर दल-बदल कानून लागू होता है। विधानसभा अध्यक्ष स्वत संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इन्हें अब विधानसभा सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता ने इन्हें निर्दलीय चुनकर विधानसभा भेजा था। भाजपा में शामिल होने से पहले ये विधायक पद से इस्तीफा देते। सुक्खू ने कहा कि भाजपा का पत्ता विधानसभा चुनाव में पूरी तरह साफ होने वाला है। दोनों विधायक डूबती नैया में सवार हुए हैं।
क्या है दल बदल विरोधी कानून में प्रावधान, किन शर्तों पर विधायकों को किया जा सकता है अयोग्य घोषित
फिलहाल देश में दल बदल को रोकने के लिए कानून है जिसमे विभिन्न प्रावधानों के आधार पर विधायकों, सांसदों को अयोग्य घोषित किया जा सकत है।दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि:
एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है।
कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है।
छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।