मतदान के चलते ड्राई डे कानून का होगा सख्ती से अनुपालन

30 मई से 1 जून को मतदान समाप्ति तक ऊना जिले में प्रतिबंधित रहेगी शराब बिक्री - विनोद डोगरा

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

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ऊना। राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना के उप आयुक्त विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के दृष्टिगत 30 मई सायं 5 बजे से 1 जून को मतदान समाप्ति तक ऊना जिले में शराब बिक्री पूर्णतया बन्द रहेगी। ड्राई डे की कड़ाई से अनुपालना के लिए विभाग ने चार टास्क फ़ोर्स टीमें बनाई हैं। वहीं पंजाब राज्य से सटे सातों नाकों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

 

उन्होंने यह जानकारी पंजाब राज्य के होशियारपुर तथा रोपड़ जिलों के आबकारी अधिकारियों के साथ आयोजित समन्वय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में आदर्श आचार संहिता तथा मतदान के दिन शराब की बिक्री पर पाबन्दी यानी ड्राई-डे कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत चर्चा की गई।

  बैठक के उपरांत विनोद सिंह डोगरा ने कहा कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिला ऊना तथा पंजाब के आबकारी अधिकारी आपसी समन्वय से काम करेंगे तथा जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्यों की सीमाओं पर अवैध शराब उत्पादन जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर भी दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त छापामारी अभियान चलाया जाएगा।