आदर्श हिमाचल ब्यूरो
आनी/कुल्लू। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुरजीत राव ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण वाली सीटों पर दाखला दिया जाना अनिवार्य है।
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उन्होंने जिला कुल्लू के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश देते हुए कहा है की इस अधिनियम के अनुरूप आरक्षण वाली सीटों पर 25 प्रतिशत दाखला कमजोर वर्ग के बच्चों का सुनिश्चित बनाया जाए ।उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।