आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला के सभी खंड विकास अधिकारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी के साथ शत-प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आदित्य नेगी ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर सभी पंचायतों में जन्म एवं मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी जन्म एवं मृत्यु का 6 साल तक का ही रिकॉर्ड अपने पास रख सकते है, उस से पुराने रिकॉर्ड को सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 21 दिनों के भीतर करना होता है, उसके उपरांत 21 से 31 दिनों के भीतर 2 रूपए विलंब शुल्क के साथ स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि उसके उपरांत 30 दिनों से 1 साल के भीतर 5 रुपए विलंब शुल्क के साथ जिला रजिस्ट्रार के अनुमोदन के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु के जन्म के दौरान शिशु का आधार पंजीकरण करवाना भी आवश्यक है। उन्होंने इस संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।