घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री बेचने पर लगाया 185000 रुपये का जुर्माना।

आदर्श हिमाचल ब्यूरो:-

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शिमला। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू की अदालत द्वारा घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री बेचने पर रुचि मसाला,रिफाइंड
व सरसों तेल कम्पनियों पर जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू अश्वनी कुमार ने आज बताया कि कुल्लू जिले के फूड सेफ्टी विंग द्वारा फूड अधिनियम 52 के तहत रुचि धनियां पाऊडर, श्री रिसोई ग्रेड 2 मस्टर्ड ऑइल, किचन किंग रिफाइंड, तेज मस्टर्ड ऑयल्स,टोबास्को पेपर सॉस, किचन किंग ऑयल के सेम्पल एकत्रित किये गये थे तथा जांच के लिए प्रयोगशाला
भेजे गए थे।

 

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जांच के दौरान निर्धारित मापदण्डों के तहत सही न पाये जाने के चलते इन पर फूड अधिनियम
52 के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया है।