आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी कड़ी में शहरी विकास विभाग की 7 सेवाएं हि.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन लाई गई हैं।
शिमला से ज़ारी एक विज्ञप्ति में मंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत के अधीन आणि वाली सात सेवाएं अब सात से पंद्रह दिन के भीतर मिलेंगी।
भारद्वाज ने कहा कि समयबद्ध सेवाएं सुशासन का मज़बूत स्तम्भ है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में भाजपा सरकार के समय ही बनाया गया था।
भारद्वाज ने कहा कि सड़क काटने की अनुमति के लिए 15 दिन, अनुमति देने से पहले निरिक्षण के लिए सात दिन, संपत्ति कर, खाली भूमि पर कर के लिए वित्त वर्ष पूरा होने के तीस दिन के भीतर बिल ज़ारी कर दिया जायेगा।
इसी प्रकार सात दिन के भीतर ट्रेड लाइसेंस, पंद्रह दिन के भीतर साइनेज लइसेंस, सात दिन के भीतर फिल्म शूटिंग की अनुमति दी जाएगी।
भरद्वाज ने कहा कि निर्माण सम्बन्धी सामान के भण्डारण की अनुमति 15 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि इन सभी सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। नगर निगम में सहायक आयुक्त, नगर परिषद् में कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत में सचिव आवेदन लेने के लिए मनोनीत किये गए हैं।
भारद्वाज ने कहा कि सेवाएं निर्धारित समय में न मिलने की परिस्थिति में नगर निगम स्तर पर आयुक्त व नगर परिषद्, नगर पंचायत स्तर पर एस डी एम को अपील कर सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि जहां एक ओर अधिनियम में निर्धारित समयावधि के भीतर सेवाओं को प्रदान करने का प्रावधान है,
वहीं दूसरी ओर यदि अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहता है अथवा पर्याप्त और उचित कारण के बिना ऐसी सेवा प्रदान करने में देरी कर रहा है, तो उस अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है।