आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न पेंशन और राहत योजनाओं की रूपरेखा जारी की है जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
वरिष्ठ नागरिक पेंशन: 60–69 वर्ष के ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी/अर्ध-सरकारी पेंशन नहीं मिल रही है और जो आयकरदाता नहीं हैं, उन्हें पुरुषों के लिए ₹1,000 प्रति माह और महिलाओं के लिए ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,700 प्रति माह दी जाएगी।
दिव्यांग पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना: जिन दिव्यांगजनों की स्थायी दिव्यांगता 40–69% है, उन्हें पुरुषों के लिए ₹1,150 प्रति माह और महिलाओं के लिए ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाएगी, 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को ₹1,700 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
विधवा/एकल/परित्यक्ता महिला पेंशन योजना: जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है, या पति पिछले 7 साल से लापता हैं, या अविवाहित हैं और उम्र 45 वर्ष से अधिक है, उन्हें ₹1,500 प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है।
कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता: स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उपचाराधीन और हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी पुरुषों को ₹1,000, और महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह पेंशन मिलेगी। आयु और आय सीमा से छूट दी गई है।
ट्रांसजेंडर पेंशन: राज्य/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर को ₹1,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत राहत राशि: गैर-एससी/एसटी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार किए जाने पर पीड़ित को ₹1 लाख से ₹8.25 लाख तक की राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए FIR, न्यायालय में चालान, और बलात्कार के मामले में मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इन योजनाओं का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में कमजोर और हाशिए पर रहे वर्गों को वित्तीय सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है।











