आदर्श हिमाचल ब्यूरो
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चंडीगढ़: पंजाब राज्य में 01 जून, 2024 (शनिवार) को होनी वाली लोक सभा की वोटों को मुख्य रखते हुए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में स्थित सरकारी दफ़्तरों/ बोर्डों/ कारपोरेशनों/शैक्षिणक संस्थानों के लिए 01 जून की गज़टिड छुट्टी होगी। यह छुट्टी नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट- 1881 के अधीन भी घोषित की गयी है।
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सरकारी प्रवक्ता की तरफ से आज यहाँ दी जानकारी के अनुसार वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135 बी (1) के अंतर्गत 01 जून को पेड (सवैतनिक) छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी किसी भी बिजनेस, व्यापार, उद्योग या किसी भी अन्य संस्था में काम करते सभी कर्मचारियों के लिए घोषित की गई है।