आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार खण्ड विकास अधिकारी नारकण्डा, छोहारा, जुब्बल, ठियोग, रामपुर, मशोबरा व बसंतपुर को उनके क्षेत्र की उन पंचायतों में मतदाता सूचियों के पुनः निरीक्षण के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया है जहां पर आकस्मिक रिक्तियां हुई हैं।
आदित्य नेगी ने बताया कि राज्य पंचायती राज चुनाव अधिनियम 1994 के तहत मतदाता सूची की प्रतियां निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, पंचायत समिति एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर कोई दावा या आपत्ति हो तो 25 सितम्बर 2023 तक दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपत्ति या दावे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होकर या एजेंट के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से तय समय सीमा में प्रस्तुत कर सकते हैं।