आदर्श हिमाचल ब्यूरो
मंडी: जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने मंडी जिले में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को अपने जन संसाधन और मशीनरी के साथ चौबीसों घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के डियूटी स्टेशन न छोड़ें।
जारी आदेश के मुताबिक आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सभी एसडीएम को संबंधित उपमंडल में घटना कमांडर के तौर अधिकृत किया गया है। संबंधित उपमंडल में आपदा प्रबंधन ऑपरेशन एसडीएम के नियंत्रण और देखरेख में होंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को फोन कॉल पर उपलब्ध रहने को कहा गया है।
आदेश में कहा गया है कि किसी को भी खड्ड, नदी, नालों के समीप जाने की अनुमति नहीं होगी। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित बनाने को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना होने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन अथवा पुलिस को इसे लेकर सूचित करें। आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1077 तथा 108 और 1907-223374 पर संपर्क करने को कहा गया है।