आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर डॉ अमित कुमार शर्मा ने आज यहां आम जनता को सूचित करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश सहित जिला किन्नौर के सभी मतदाता, जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक कार्ड) जारी किए गए हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इन कार्डों का 01 जून, 2024 को मतदान वाले दिन प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि अगर कोई मतदाता एपिक कार्ड दिखाने में असफल होता है तो उसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा उपयोग की जाने वाली फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसएलयू द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और अद्वितीय विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक यदि कोई मतदाता एपिक कार्ड को किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए प्रस्तुत करता है तो इस स्थिति में उसका मत मान्य होगा परन्तु उसका नाम उसके मतदान क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। यदि फोटो आदि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं है, तो निर्वाचक को वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक को प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला किन्नौर के सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों को ध्यान में रखें और अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) साथ लाएं।