मतदाता जागरुकता कार्यक्रमों में मीडिया का सहयोग जरूरी: अमरजीत सिंह

जिला निर्वाचन कार्यालय ने मीडियाकर्मियों के लिए आयोजित की कार्यशाला

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

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हमीरपुर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरुकता कार्यक्रम ‘स्वीप’ और निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग भी बहुत जरूरी है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को यहां हमीर भवन में मीडियाकर्मियों के लिए आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है।

 

उपायुक्त ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ‘चुनाव का पर्व, देश का गर्व’ का नारा दिया है। उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवा सकते हैं। जिला में 18-19 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, ताकि ये युवा भी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

 

उपायुक्त ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए इस बार भी घर से मतदान का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके लिए उन्हें फॉर्म-12 दिया जाएगा। इनके अलावा आवश्यक सेवाओं में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए जिले भर में स्वीप कार्यक्रम के तहत कई जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दियोटसिद्ध के चैत्र मास मेलों और सुजानपुर के होली उत्सव में भी मतदाता जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।

 

अमरजीत सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों और पेड न्यूज के संभावित मामलों के साथ-साथ सोशल मीडिया और बल्क मैसेज पर भी निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी। इनकी 24 घंटे निगरानी के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में ऑडियो-विजुअल राजनीतिक विज्ञापन एवं संदेश प्रसारित करने के लिए एमसीएमसी की अनुमति अनिवार्य है। इसके अलावा मतदान से एक दिन पहले या मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी एमसीएमसी से अनुमति लेनी होगी।

 

इस अवसर पर उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव से संबंधित कई अन्य महत्वूपर्ण जानकारियां भी मीडियाकर्मियों के साथ साझा कीं। निर्वाचन विभाग के तहसीलदार उपेंद्रनाथ शुक्ला ने भी विभिन्न प्रक्रियाओं और आवश्यक प्रबंधों की जानकारी के साथ-साथ ईवीएम-वीवीपैट को भी प्रदर्शित किया इसकी कार्यप्रणाली समझाई। कार्यशाला में विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों, निर्वाचन विभाग के नायब तहसीलदार दीपक महाजन और राजेश कौंडल तथा अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।