इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिना प्री-सर्टिफिकेशन प्रकाशित न करें राजनीतिक विज्ञापन- अपूर्व देवगन

उपायुक्त ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मीडिया कर्मियों से किया आग्रह

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

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मंडी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेशन करवाना आवश्यक है । बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन केबल नेटवर्क, ईपेपर, टीवी, सोशल मीडिया अथवा मतदान पूर्व और मतदान दिवस के दिन पिं्रट मीडिया में जारी नहीं किया जा सकता है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मीडिया कर्मियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि वह बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न करें। इसके अतिरिक्त सरोगेट विज्ञापन का भी प्रकाशन न करें। उन्होंने कहा कि एमसीएसी द्वारा सभी समाचारपत्रों, टीवी चैनलों, ई-पेपर, सोशल मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज़ पर कड़ी नज़र रख रही है। मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा इसके लिए उपायुक्त कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे कार्य कर रहा है।

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उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल और  एलइडी आदि पर भी नजर रखी जा रही है ताकि बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन प्रसारित न हो।   उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान यदि पेड न्यूज़ किसी उम्मीदवार द्वारा प्रकाशित की जाती है तो इस संदर्भ में समिति द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा। तथा समिति के निर्णय पर उस पेड न्यूज़ को उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा।

 

उन्होंने इस अवसर पर मीडिया, राजनितिक दलों और उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वह चुनावों के दौरान नियमों का पालन करें।  उनके द्वारा किसी भी विज्ञापन का प्रसारण करवाया जाता है  तो इसकी जानकारी चुनाव  अधिकारी को जरूर दें। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी द्वारा जारी प्री-सर्टिफिकेशन प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी प्रकार के बल्क संदेश और वॉयस संदेश के विज्ञापन भी प्रसारित नहीं होंगे।