आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। सरकार ने प्रदेश में कोरोना की कम सकारात्मकता दर को देखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों व अन्य सभाओं में लोगों के शामिल होने की अधिकतम सीमा में भी छूट दी है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू बंदिशों में शुक्रवार को और रियायतें दी हैं। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 की कम सकारात्मकता दर को देखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत सभाओं आदि में लोगों के शामिल होने की अधिकतम सीमा को बढ़ाया है।
इसके तहत अब बंद जगहों या इंडोर में होने वाले समारोह में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकेंगे। जबकि खुले में होने वाले कार्यक्रमों, समारोह में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। इनमें शादी समारोह भी शामिल हैं। हालांकि कार्यक्रमों में मास्क, दो गज की दूरी के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। ये सभी आदेश 22 जून को जारी दिशा-निदेशों के अतिरिक्त तुरंत प्रभाव से लागू रहेंगे। इस संबंध में सभी विभागों, डीसी, पुलिस अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।