सुप्रीम कोर्ट में खुला डाॅ. राजीव बिंदल के खिलाफ 22 साल पुराना अवैध भर्ती मामला, प्रदेश सरकार सहित 35 लोगों को नोटिस जारी

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल पुराना अवैध भर्ती मामला खोला है। जिससे बिंदल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार सहित 35 लोगों को नोटिस जारी किया हैं और चार हफ्ते में जवाब तलब करने को कहा है। सिरमौर जिले के नाहन के एक समाजसेवी अनिल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में डॉ. राजीव बिंदल के खिलाफ याचिका दाखिल की है। बता दें कि यह मामला करीब 22 साल पुराना हैए जब डॉण् बिंदल सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष थे। उस दौरान 1999 में उन पर और नगर परिषद के अधिकारियों पर भर्तियों में धांधली के आरोप लगे थे। इस बीचए 2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने डॉ. बिंदल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। साल 2013 में कांग्रेस सरकार ने अभियोजन चलाने की भी मंजूरी दे दी।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस मामले को राजनीतिक आधार पर दर्ज मानते हुए जयराम सरकार ने इस केस को वापस लेने का फैसला लिया। इसके बाद सरकारी वकील सुनील वासुदेवा ने कोर्ट में केस वापसी की अर्जी दी थी। सोलन जिला अदालत ने जनवरी 2019 में मामले में नाम वापस लेने की याचिका स्वीकार कर ली थी।