जिला सोलन के सभी बाजार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने के सम्बंध में आदेश जारी

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

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 सोलन: कोविड से निपटने के लिए जिला दंडाधिकारी कृतिका कुल्हारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला सोलन के सभी बाजारों को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खोलने के सम्बंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें ढाबों इत्यादि को रात 10 बजे तक खुले रखने के आदेश किए है। इसके अलावा जिला सोलन में शनिवार और रविवार को सभी बाजार आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

 

जिला दंडाधिकारी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए है। इसमें कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ नर्सिंग तथा मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे।