पंजाब विधान सभा चुनाव 2022ः अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन 5जनवरी, 2022 को हुआ मुकम्मल

पंजाब के सीईओ डाॅ. राजू ने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों संबंधी किया जागरूक

प्रकाशित अंतिम वोटर सूचियों की कापियां सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों को सौंपी 

Ads

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

 

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाॅ. ऐस करुणा राजू ने आज विधान सभा चुनाव-2022 के लिए अंतिम प्रकाशित वोटर सूचियां डीवीडीज़ के रूप में मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को सौंपी।

 

और जानकारी देते हुये डाॅ. राजू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) द्वारा 1 जनवरी, 2022 को जारी की गई विशेष समरी रिवीज़न शड्यूल के अनुसार फोटो वोटर सूचियों के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया 5 जनवरी, 2022 को समाप्त हो गई है। इस सम्बन्धी मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में मीटिंग बुलायी गई, जिसमें उनको वोटर सूचियों (बिना फोटो) की डीवीडीज़ सौंपी गई।

 

मीटिंग में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी (माक्र्सवादी), इंडियन नेशनल कांग्रेस, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरीऐंट के मद्देनजर सीईओ डाॅ. राजू ने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों संबंधी जागरूक किया और चुनाव के दौरान करने वाली और न करने वाली बातों संबंधी व्यापक तौर पर चर्चा की गई।

 

सीईओ कार्यालय ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय और पंजाब के स्वास्थ्य और गृह मामले और न्याय विभाग द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों की कापियां प्रदान करने के इलावा आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005, भारतीय दंडवली और महामारी रोग एक्ट की सम्बन्धित धाराओं की कापियां भी सौंपी। ईसीआइ द्वारा ‘‘कोविड-19 के दौरान आम चुनाव/उप-चुनाव सम्बन्धी व्यापक दिशा -निर्देशों’’ के बारे जारी मैनुअल भी राजनैतिक पार्टियों को सौंपा गया।

 

सीईओ ने राजनैतिक पार्टियों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर किसी भी उल्लंघन को सख्ती से निपटा जायेगा।

 

उन्होंने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को यह भी कहा कि यदि कोई वोटरों को भ्रमाने के लिए कथित तौर पर शराब या पैसे का प्रयोग कर रहा हैया वोटों में अनियमितता के मामले या किसी अन्य गैर -कानूनी गतिविधियां उनके ध्यान में आती हैं तो वह तुरंत उनको या उनके दफ्तर को सूचित करें। राजनैतिक पार्टियों को सी-विजिल ऐपलीकेशन के बारे भी जानकारी दी गई, जिसके द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और इन शिकायतों का निपटारा 100 मिनटों में किया जायेगा।

 

उन्होंने राजनैतिक पार्टियों को अवगत करवाया कि वोटरों को वोटों बनाने के लिए जागरूक करने के मद्देनजर व्यापक प्रचार करने के लिए हर संभव यत्न किये जा रहे हैं। हालाँकि, यदि कोई भी अभी तक वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वह वोटर हेल्पलाइन एप, एनवीएसपी के द्वारा या बीएलओज के साथ संपर्क करके अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है और वोटर सूचियों के लगातार संशोधन के हिस्से के तौर पर उनके आवेदनों पर कार्यवाही की जायेगी।

 

डाॅ. राजू ने राजनैतिक पार्टियों को ई-ईपीआईसी के प्रबंधों संबंधी अवगत करवाया, जिसमें वह आवेदन करने के उपरांत 15 दिनों के अंदर ई-ईपीआईसी प्राप्त कर सकते हैं। ई-ईपीआईसी ईपीआईसी जितना ही बेहतर है।

 

सी.ई.ओ. ने हरेक राजनैतिक पार्टी को आगामी पंजाब विधान सभा चुनाव-2022 के बारे उनकी परेशानियों और जरूरतों के बारे पूछा।

 

इस दौरान राजनैतिक पार्टियों ने पंजाब विधान सभा चुनाव-2022 की तैयारियों की गति पर संतोष अभिव्यक्त किया और उन्होंने अपनी परेशानियों को सीईओ के साथ सांझा करने का भरोसा दिया।

 

बॉक्स कोविड-19 दिशा-निर्देश

1. सार्वजनिक स्थानों, काम वाले स्थानों और यातायात के दौरान चेहरे के मास्क पहनना लाजिमी है।

2. सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6फुट (2गज़) की दूरी बनाये रखो।

3. अधिक से अधिक 50 फीसद के सामर्थ्य के साथ इंडोर भीड़ों के लिए 500 व्यक्तियों और बाहरी भीड़ों के लिए 700 व्यक्तियों के जलसे की अनुमति।

4. सभी एंट्रियों और एग्जिट प्वाइंटों और सांझे क्षेत्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने या सैनीटाईजर का प्रबंध किया जायेगा।

5. बड़े जलसे वाले स्थानों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक यातायात, पार्कों, धार्मिक स्थानों, माॅलज़, शाॅपिंग कंपलैक्स आदि में दाखिले के लिये पूरी तरह टीकाकरण (दूसरी खुराक) लाजिमी है।

6. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जलसे वाले स्थानों पर जरूरी टीकाकरण टीमें तैनात की जाएँ।

 

7. दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमैंट जोन, बफर जोनों की तुरंत सूचनाएँ और सख्त घेरे का नियंत्रण किया जाना चाहिए।

8. कोविड फैलाव सम्बन्धी सहम और गलत जानकारी को घटाने के लिए लोगों की भागीदारी।

बॉक्स सम्बन्धित दंड प्रावधान

1. आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के अपराध और जुर्माने की धारा 51 -60

2. आइपीसी की धारा 188

3. महामारी रोग एक्ट, 1897 की धारा 3

4. नियमों को सख्ती से लागू करन के लिए सीआरपीसी, 1973 की धारा 144 के उपबंधों का प्रयोग किया जा सकता है।

5. गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दंडात्मक निर्देश