आदर्श हिमाचल ब्यूरो
मंडीl जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने और लैंगिक उत्पीडन करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/- जुर्माने की सजा सुनाई दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता धारा 506(ii) के तहत छ: महीने के कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/-जुर्माने की सजा, धारा 504 के तहत एक महीने के कारावास के साथ ₹ 1000/-जुर्माने की सजा सुनाईl जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को प्रत्येक धारा में एक महीने से सात दिन तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl
जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 06/04/2020 को पीड़िता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया कि उसकी उम्र 16 वर्ष है । वह एक स्कूली छात्रा है। उनके वताया कि एक लड़का पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार करता था गाली गलोच करता था और उसे बदनाम करने की धमकी भी देता थाl दोषी ने के कुछ फोटोग्राफ्स को भी आपतिजनक फोटोग्राफ्स में बदल दिया था और उसको बदमान करने और फोटो को वायरल करने की धमकी देता थाl एक दिन लड़के ने पीडिता को बोला कि उसके साथ मिलने के लिए आये और अपने सारे फोटो डिलीट कर देनाl पीडिता उसके साथ मिलने गयी और उस दिन उस लड़के ने पीडिता का लैंगिक उत्पीडन किया। उक्त बयान के आधार पर दोषी के खिलाफ थाना सुंदरनगर में मुकदमा संख्या 132/2020 पंजीकृत हुआ थाl
मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी सुंदरनगर, जिला मण्डी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया थाI उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमें की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, श्री नितिन शर्मा द्वारा की गयीl