आदर्श हिमाचल ब्यूरो
कुल्लू । जिला कुल्लू उपमण्डल की नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नम्बर 11 में कोरोना पाॅजीटिव का एक मामला सामने आने के इस वार्ड के हाऊस नम्बर-704 को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं। एमसी कुल्लु के तहत वार्ड नम्बर-11 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। उपमंडल दंडाधिकारी कुल्लू डा.अमित गुलेरिया ने इस आश्य के आदेश जारी किए हैं।
इसी प्रकार भुंतर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरशानी के बार्ड नम्बर-3 तथा 4 में भी कोरोना के कुछ पाॅजीटिव मामले सामने आने के बाद वार्ड नम्बर 3 में उत्तर में बरशानी के साथ लगते तोष सड़क, पूर्व में पार्वती हैप सड़क, पश्चिम में योगेश के घर तक सार्वजनिक रास्ता तथा सड़क को छोडकर जबकि वार्ड नम्बर 4 में उत्तर में केसरी देवी के घर, पश्चिम में दीप कुमार के घर तथा पूर्व में खिमी राम के घर से लेकर दक्षिण में सार्वजनिक मार्ग तका सड़क को छोड़कर मंदिर सड़क तक के क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन तथा इन दोनों वार्डों के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है।
आदेश के अनुसार उपरोक्त सभी वार्डों में बनाए गए कंटेनमैंट जोन में किसी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, कंटेनमेंट योजना, आवश्यक सेवाएं व मेडिकल इमरजेंसी में तैनात वाहनों अथवा कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में अपने घर से बाहर न निकलें और न ही वाहन द्वारा अथवा पैदल बाहर सड़क में घूमें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।