टेरर फंडिंग के मामलों में अलगाववादी यासीन मलिक को उम्र क़ैद

नई दिल्ली: कई सालों तक सरकार की नाक के नीचे कश्मीर घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले मुख्य आरोपी यासीन मलिक को दिल्ली की विशेष अदालत ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासिन मलिक के खिलाफ टेरर फंडिंग अलगाववाद जैसी धारा में मामला दर्ज करते हुए अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई।

Ads

यासीन मलिक का केस सालों पुराना है कश्मीर में लगातार अलगाववाद को बढ़ावा देता रहा है और कश्मीर में उग्र अलगाववादी टेरिस्ट ग्रुपों को फंडिंग करा कर रहा है मगर तब यासीन पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया।
साल 2017 में एनआईए ने यासीन मलिक को टेररिस्ट ग्रुपों को फंडिंग कराने के मामले में आरोप दर्ज किए जिसके बाद इसी साल 17 तारीख को विभिन्न पेशियों के बाद अदालत ने यासीन मलिक कोई मामलों में दोषी करार दिया जिसके बाद आज यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के जुर्म में उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है. NIA की विशेष अदालत ने 19 मई को मलिक को आतंकवादियों की मदद करने के मामले में दोषी ठहराया