कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से मुक्त हुए जिला के यह सात वार्ड

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

कुल्लू। बंजार उपमंडल के अंतर्गत नगर पंचायत बंजार के वार्ड नम्बर 2,4,5,6 तथा 7 में कोरोना पाॅजीटिव के कुछ मामले सामने आने पर इन वार्डों को कंटेनमेंट जोन जबकि वार्ड नम्बर 1 तथा 3 को बफर जोन घोषित किया गया था। अब क्योंकि इन क्षेत्रों को एक्टिव केस फाईडिंग कैम्पेन के बावजूद कोरोना का कोई अन्य मामला सामने नहीं आया है, इसलिए उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब लोग सामान्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में आवाजाही तथा अन्य गतिविधियों का संचालन कर सकेंगे।

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इसी प्रकार नगर परिषद कुल्लू के अंतर्गत वार्ड नम्बर 9 हनुमानी बाग का हरीहर अस्पताल तक चारों ओर रास्तों से घिरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से तथा वार्ड का शेष क्षेत्र बफर जोन से मुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत कराड़सू वार्ड नम्बर 9 में उत्तर में खनेड़ रास्ते की सीमा से दक्षिण में कराड़सू नाला, पूर्व में कुल्लू – मनाली वाईं तरफ सड़क के निचली ओर, पश्चिम में खनेड की़ ओर ब्यास नदी के साथ तथा चैकीदार बेहड़ तक, उत्तर में सुनील के घर के साथ लगती सीढ़ियों से दक्षिण में माहनी नाला तक, पूर्व में कुल्लू -मनाली सड़क के बाईं ओर तथा  सड़क को छोड़कर शिकारी बेहड़ तक, उत्तर में सीराजी बेहड़ में माध्यमिक पाठशाला से दक्षिण में साथ लगते नाले की सीमा तक तथा पूर्व में कंक्रीट के रास्ते तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा इस वार्ड के शेष क्षेत्र को बफर जोन से बाहर करने के जिला दंडाधिकारी डा0 ऋचा वर्मा ने आदेश जारी किए हैं।  ग्राम पंचायत सारी के वार्ड नम्बर-6 के उत्तर में गैमन पुल के निचली तरफ रामशिला पुल, दक्षिण में राज्य उच्च मार्ग की सीमा तक स्टेट हाईवे को छोड़कर तथा पश्चिम में ब्यास नदी की सीमा तक के क्षेत्र को भी कंटेनमैंट जोन से मुक्त किया गया है। कंटेनमैंट जोन के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को भी बफर जोन से मुक्त किया गया है।

कराड़सू ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 9 का शेष क्षेत्र भी बफर जोन से बाहर किया गया है। अब क्योंकि इन उपरोक्त क्षेत्रों में एक्टिव केस फाईडिंग कैम्पेन के बावजूद कोरोना का कोई अन्य मामला सामने नहीं आया है, इसलिए उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब लोग सामान्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में आवाजाही तथा अन्य गतिविधियों का संचालन कर सकेंगे।