युग हत्याकांड: तीनों आरोपियों की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट में 20 मार्च को होगी सुनवाई

साल 2014 में 4 साल के मासूम युग की पानी के टैंक में फेंक कर की थी हत्या

साल 2014 में 4 साल के मासूम युग की पानी के टैंक में फेंक कर की थी हत्या

 

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। युग हत्याकांड में आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा पर हाईकोर्ट में 20 मार्च को सुनवाई होगी। तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है।

आपको बता दें कि शिमला में साल 2014 में 4 साल के मासूम युग का 3 लोगों ने अपहरण करके उसे पानी के टैंक में फेंक कर उसकी हत्या कर दी थी । तीनों दोषियों को जिला एवं सेशन कोर्ट शिमला ने 2018 में फांसी की सजा सुनाई। दोषियों में चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल और दिल्ली का विक्रांत शामिल है। चंद्र शर्मा उसी बिल्डिंग में रहता था, जहां युग का परिवार रहता है। इसके बाद CID की जांच से  22 अगस्त 2016 को मामले का पर्दाफाश करके तीनों दोषियों को अरेस्ट कर लिया।

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जांच में सामने आया कि आरोपियों को पता चला था कि युग के पिता की पुश्तैनी जमीन बिकी है। इससे उसे करोड़ों रुपए मिलने हैं। इस पैसे को ऐंठने के लिए बच्चे का अपहरण किया गया। आरोपी इस मामले में पूरी तरह से बच्चे को तलाशने में भी परिजनों के साथ पड़ोसी होने के नाते जुड़े रहे। राम बाजार में चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल और युग के पिता विनोद गुप्ता की दुकानें हैं। राम साल बाद 22 अगस्त 2016 को कई तथ्यों पर जांच करते हुए CID ने युग की हत्या का पर्दाफाश करके तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। विक्रांत की निशानदेही पर वाटर टैंक की सफाई करके कंकाल बरामद किया गया। इसका DNA टेस्ट करवाया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि कंकाल युग का ही है।