2019 रेप केस में हरियाणा निवासी को 10 साल का कठोर कारावास और 25000 रुपये के जुर्माने

शिमला: शिमला स्पेशल कोर्ट ने आज एक अहम मामले में अपना फैसला सुनाया है। मामला वर्ष 2019 का है जहां एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। और मामला पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 18/2019 के अंतर्गत तारीख 7 मार्च 2019 को जेर धारा 363, 366 (ए), 376, 34 आईपीसी की धारा के अंतर्गत पीएस चिरगांव में दर्ज किया गया था। दर्ज करने के बाद जांच अधिकारी द्वारा जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट माननीय अदालत में दाखिल की गई। इसी मामले में ताजा आगे बढ़ते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, शिमला में मामले का फैसला हो गया जिसमें आरोपी को मामले में दोषी ठहराते हुए 29.07.2022 को 10 साल के कठोर कारावास और 25000/- रुपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई है।

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