एपीजी शिमला विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, रेगुलेटरी कमीशन के दाखिला संबंधी रोक पर स्थगन आदेश पारित 

अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय
अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

Ads

शिमला। राजधानी स्थित अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश निजी उच्च शिक्षण रेगुलेटरी कमीशन द्वारा इस सत्र में होने वाले छात्र दाखिले पर लगाई गई रोक के खिलाफ एपीजी विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रार्थी विश्वविद्यालय की याचिका  पर  सुनवाई के पश्चात रेगुलेटरी कमीशन के आदेश को  वीरवार को स्टे व स्थगित कर दिया है।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां की रद्द, सरकार को छह महीनों के अंदर नियमों के तहत अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश

बता दें कि रेगुलेटरी कमीशन के तत्कालीन सदस्य ने नए शैक्षणिक सत्र जून-जुलाई से होने वाले विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक और नए कोर्स अप्रूव करने पर भी एक आधारहीन आदेश के माध्यम से रोक लगा दी थी जिसके चलते विश्वविद्यालय की छवि व शैक्षणिक ढांचे, विश्वविद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों के मनोबल को ठेस पहुंची। अतः अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रो. रमेश कुमार चौधरी ने रेगुलेटरी कमीशन के इन आधारहीन आदेशों को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने सुनवाई के पश्चात अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय को राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च निजी शिक्षण संस्थान रेगुलेटरी कमीशन के आदेश पर स्टे व स्थगन कर दिया।