आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर परिषद रामपुर, रोहडू व ठियोग तथा नगर पंचायत चैपाल, जुब्बल, कोटखाई, नारकंडा व सुन्नी क्षेत्रों में 10 जनवरी को सभी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों को ले जाने में प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश सशस्त्र बलों, पैरा मिलिट्री, होमगार्ड, पुलिस कर्मियों व कानून एवं व्यवस्था के लिए सौंपे गए किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आदेशों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर परिषद रामपुर, रोहडू, ठियोग तथा नगर पंचायत चैपाल, जुब्बल, कोटखाई, नारकंडा तथा सुन्नी क्षेत्रों में दिनांक 09 व 10 जनवरी, 2021 (मतदान के एक दिन पूर्व व मतदान के दिन) को किसी होटल, कैटरिंग हाउस, दुकान या अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थानों में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों व शराब बेचने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।