दलित आरटीआई कार्यकर्ता पर देशद्रोह मामला में HC ने प्रदेश पुलिस को जारी किया नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक दलित आरटीआई कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर, करम को एक तुच्छ राजद्रोह मामले में मामला दर्ज किया था, इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नोटिस दिया था.

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न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को इस मामले में राज्य पुलिस को नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

करम चंद भाटिया के वकील, नीलम काप्लस, जिन्हें उनकी प्रार्थना पर कानूनी सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया था, ने कहा कि राज्य पुलिस को उनके मुवक्किल की शिकायत पर सोमवार को नोटिस जारी किया गया था.

वकील ने हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ता और दलित कार्यकर्ता द्वारा भरी गई शिकायत पर उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है.

याचिका में राज्य पुलिस द्वारा भाटिया के खिलाफ धारा 124ए 153ए, 505 और 120बी और अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है.
शिकायतकर्ता पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था क्योंकि राज्य पुलिस ने दावा किया था कि एसआईटी ने 22 जनवरी को उसे गिरफ्तार करने से पहले आरोपों की जांच की थी.

वह छह-छह दिन (12 दिन) तक पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में रहा और 2 फरवरी, 2021 को जमानत पर रिहा हुआ.

व्हिसलब्लोअर ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह राज्य के दमन का शिकार था और उसकी आवाज को दबाने की साजिश थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर राज्य के डीजीपी श्री संजय कुंडू के इशारे पर मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने सीआईडी ​​​​क्राइम भरारी प्रभारी रामानंद चौहान के माध्यम से साजिश रची थी क्योंकि 21 जनवरी 2021 को देशद्रोह अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

भाटिया ने मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास शिकायत दर्ज कर उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की मांग की.

अदालत ने उनके मामले की पैरवी करने के लिए नीलम काप्लस को नियुक्त करके उन्हें एक कानूनी सहयोगी प्रदान किया. भाटिया ने कहा कि राज्य पुलिस ने उन्हें देशद्रोह के मामले में फंसाया क्योंकि उन्होंने मामला दर्ज करने से पहले डीजीपी और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजने के बाद पुलिस कर्मियों के कल्याण के मुद्दे को उठाया और वकालत की.

उन्होंने सोशल मीडिया में राज्य संविदा पुलिस कर्मियों के साथ होने वाले कारण और अन्याय पर प्रकाश डाला और 26 जनवरी 2021 तक मांगें पूरी नहीं होने पर ‘धरने’ पर बैठने की चेतावनी दी.

इससे पहले कि वह आवाज उठा पाता, राज्य पुलिस ने भाटिया पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया.

जमानत के बाद व्हिसलब्लोअर ने भारत के प्रधान मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एससी / एससी राष्ट्रीय आयोग को संबोधित करते हुए मामले में राज्य पुलिस के खिलाफ शिकायतें भी लिखीं.

एनएचआरसी ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

आखिरकार, भाटिया ने राजद्रोह कानून के तहत प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उन्हें गले लगाने और उत्पीड़न के लिए राजनीति से प्रेरित किया जा रहा है.

आवश्यक तीन वर्ष की संवैधानिक अवधि बीतने के बाद भी अपनी सेवाओं की पुष्टि किए बिना राज्य में कितने पुलिस जवान सेवा कर रहे थे.
भाटिया ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मचारी तीन साल से अधिक समय तक संविदा कर्मचारियों को नहीं रख सकते थे, लेकिन सात से आठ साल पूरे होने पर कई कर्मचारी बिना पुष्टि के अनुबंध पर काम कर रहे हैं.

उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस कर्मचारियों की मांग उठाकर भाटिया बिना ठिकाने की मांग उठाकर पुलिस बल में अशांति पैदा करने और दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं.

भाटिया ने राज्य पुलिस द्वारा एक जबरन वसूली के मामले में भी मामला दर्ज किया और गिरफ्तार किया, पहले उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले में आरोप लगाने के लिए, उनके खिलाफ सबूतों के बिना, अब अभियोजन पक्ष ने उन्हें अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में आरोपी के रूप में हटा दिया.
उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि गैर-सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से जुड़े आरटीआई कार्यकर्ताओं को उनकी आवाज दबाने के लिए डायन हंट के रूप में निशाना बनाया गया.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान भाजपा शासन के दौरान आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ यह दूसरा मामला दर्ज है क्योंकि प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर इस ब्रिटिश कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.