आदर्श हिमाचल ब्यूरो
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हमीरपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमूल्य वन संपदा, अन्य सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को आग की घटनाओं से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
जिलाधीश अमरजीत सिंह ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं छोटे शहर गश्त अधिनियम 1964 की धारा 3 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वन संपदा, अन्य सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं की रक्षा तथा गश्त एवं निगरानी के लिए जिले के सभी गांवों के सभी सक्षम पुरुष नागरिक उत्तरदायी होंगे। जिलाधीश ने बताया कि ये आदेश छह माह की अवधि तक लागू रहंगे।