ऊना में नाइटलाइफ़ को राहत: अब बार, क्लब और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

ऊना । जिला ऊना में बार, क्लब, पब, आहाते और रेस्टोरेंट के संचालन समय में अहम बदलाव किया गया है। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने पुलिस विभाग की सिफारिश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नए आदेश जारी किए हैं।
अब सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे, जबकि पहले यह समय सीमा रात 10 बजे तक निर्धारित थी।

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संचालकों को लाइसेंस शर्तों और कानून-व्यवस्था से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही या उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों को राहत और ग्राहकों को अतिरिक्त समय का लाभ मिलेगा।
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