एक वर्ष बाद भी नहीं बनी वार्ड सभा, नियमों की अनदेखी या नियमों से अनजान

आदर्श हिमाचल सोलन (परवाणू) :

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परवाणू नगर परिषद द्वारा नगर परिषद बनने के एक वर्ष बाद भी पार्षदों द्वारा वार्ड सभा का गठन नहीं किया गया है। नियमानुसार नगर परिषद के चुनाव के 6 महीने के बाद हर पार्षद को अपने वार्ड में वार्ड सभा एवं वार्ड कमेटी का गठन करना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक वार्ड सभा व वार्ड कमेटी में 9 सदस्य चुने जाते हैं इस सभा का अध्यक्ष वार्ड पार्षद होता है।

इस सभा के सभी सदस्य अपने वार्ड की समस्या लिखित रूप में अपने वार्ड पार्षद को देता है जिसे वार्ड पार्षद नगर परिषद की मासिक बैठक में पेश करता है तथा वार्ड में होने वाले कार्य वार्ड सभा सदस्यों की देखरेख में किए जाते हैं ताकि कार्य की गुणवत्ता में हेर फेर न हो सके। इस सभा में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती है तथा साल में दो बार इसकी बैठक भी करवाई जाती है। सभा का सचिव नगर परिषद कार्यालय का कोई भी अधिकारी जिसको कार्यकारी अधिकारी जिम्मेवारी दे वह हो सकता है।

परन्तु परवाणू नगर परिषद को इस बारे में निर्देशक शहरी विकास व जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद भी वार्ड सभा का गठन नहीं हो पाया है। शहर में कार्यों को गुणवत्ता व पारदर्शिता के लिए वार्ड सभा का आयोजन जरुरी है परन्तु उच्च अधिकारियों नगर परिषद नियम 1994 का उल्लंघन नगर परिषद जानबूझ कर कर रही है या फिर नियमों से अनजान है। यह एक प्रकार से लोगों की शक्तियों का हनन भी है क्योंकि वार्ड के सभी लोगों को अपने वार्ड में होने वाले कार्यों की जानकारी होना आवश्यक है।

पार्षदों को दिए हैं निर्देश

इस बारे में नगर परिषद परवाणू के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने कहा कि नगर परिषद द्वारा सभी पार्षदों को वार्ड सभा बनाने के लिए निर्देशित किया गया है तथा पार्षद अपने वार्ड में वार्ड सभा की सूची तैयार कर रहे हैं जो की जल्द ही नगर परिषद में जमा करा दी जाएगी। उसके बाद उसी अनुसार पार्षदों व वार्ड सभा सदस्यों के अनुसार हर वार्ड में कार्य किए जाएंगे।