ड्रग्स बेचने के दोषी देवेंद्र सिंह को तीन साल का कारावास और एक लाख जुर्माना

2014 में सीआईडी की टीम ने निरिक्षण के दौरान देवेंद्र सिंह के पास से बरामद की थी नशीली दवाईयां

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

ऊना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाला आजाद की अदालत ने आज देवेंद्र सिंह को ड्रग्स एवं कॉस्मैटिक्स अधिनियम 1940 के तहत तीन साल के साधारण कारावास और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना ना अदा करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माना देना होगा। यह जानकारी जिला न्यायावादी भीष्म चंद ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि यदि दोषी 20 हजार रूपए भी अदा नहीं करता है तो इस स्थिति में एक महीना अतिरिक्त साधारण कारावास में रहना होगा।
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उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में सीआईडी की टीम द्वारा निरीक्षण करने पर रक्कड़ में नीले रंग के 95 कैप्सूल, डिक्लोविन प्लस की 72 गोलियां और ब्रूफन 400 की 20 गोलियां पाई गई। उन्होंने बताया कि दोषी से नीले रंग के कैप्सूल बारे पूछे जाने पर उसने बताया कि ये कैप्सूल स्पाजमो प्रोक्सिवोन प्लस के है जबकि वह इन ड्रग्स को बेचने का कोई वैध लाइसैंस निरीक्षण दल दिखाने में असफल रहा। इसी के चलते उनके विरूद्ध ड्रग्स एवं कोस्मैटिक्स अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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