आदर्श हिमाचल ब्यूरो
कुल्लू। कोविड 19 के खतरे को देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने कुल्लू उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बाशिंग के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित किया है। जारी आदेशों के अनुसार कुल्लू मनाली एनएच3 के दाहिनें तरफ बाशिंग पंचायत के वार्ड नं- 2 में मैसर्ज कुल्लू हैंडलूम से लेकर मैसर्ज सूर्या शॉल्ज तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं इस पंचायत के वार्ड नं. 2 के अन्य क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। एसडीएम कुल्लू की सिफारिश के बाद जिला दंडाधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के बाद उक्त क्षेत्र पूरी तरह सील रहेंगे। इससे पहले 25 जुलाई को जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने इस संबंध में ग्राम पंचायत बाशिंग के पूरा वार्ड नं. 2 कंटेनमेंट जोन और वार्ड नं. 3 बफर जोन घोषित किया था। इसके पश्चात इन क्षेत्रों में सरकार ने कोविड 19 के मामलों की जांच के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग मुहिम चलाई है लेकिन संक्रमण का कोई नया केस सामने नहीं आया है। जिन क्षेत्रों में नए आदेशों के तहत अब छूट दी गई है उसमें समय समय पर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों और क्रियाकलापों के लिए लोगों को छूट रहेगी।