उप निदेशक कृषि अतुल डोगरा ने साझा की जानकारी, 15 जुलाई तक करवाएं किसान फसल का बीमा

हमीरपुर: उप निदेशक कृषि अतुल डोगरा ने बताया कि किसानों को व्यापक आधार पर अप्रत्याशित घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, जल भराव, ओला वृष्टि आदि से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में सहायता प्रदान करने हेतू सरकार द्वारा खरीफ मौसम 2022-23 के दौरान रिवैम्पड प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरु की गई है।

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उन्होंने बताया कि इस योजना के अंर्तगत खरीफ मौसम मे दो फसलें मक्की व धान अधिसूचित की गई हैं। मक्की फसल के लिये जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें व उप-तहसीलें तथा धान फसल के लिये तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन व भोरंज अधिसूचित की गई हैं। इस सम्बध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कृषि विभाग की वैबसाईट www.hpagriculture.com पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्ेश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा उनकी आय को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने कृषि कार्य को सुचारु ढंग से जारी रख सकें।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अधिसूचित तहसीलों व उप तहसीलों मे अधिसूचित फसलें,मक्की व धान उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वितीय संस्थाओं द्वारा स्वत: ही बीमित किया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वो इस बारे अपना घोषणा पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। ऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड व अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कम्पनी या नजदीकी लोक मित्र केन्द्रों, बैंकों या आँनलाईन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है।