प्रदेश मंत्रिमण्डल बैठक में स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय,110 करोड़ ऋण के लिए सरकार का गारन्टी देने का निर्णय

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राजधानी शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमंडल ने फैसले लिए। इसी मौके पर हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्यूटी तथा सेवानिवृत अवकाश नगदीकरण की लम्बित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

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मंत्रिमण्डल ने आज पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।